Allahabad High Court Rebukes LIC for Challenging Small Award in Lok Adalat Case हाईकोर्ट ने एलआईसी को लगाई फटकार, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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हाईकोर्ट ने एलआईसी को लगाई फटकार

Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को लोक अदालत द्वारा दिए गए छोटे अवार्ड के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस छोटी राशि के खिलाफ याचिका करना आश्चर्यजनक है...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजThu, 1 May 2025 03:57 AM
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हाईकोर्ट ने एलआईसी को लगाई फटकार

प्रयागराज विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक अदालत के पारित छोटी राशि के अवॉर्ड के विरुद्ध याचिका दाखिल करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ एलआईसी का रिट याचिका दाखिल करना अत्यंत आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि उक्त अवार्ड की राशि पॉलिसीधारक को क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि इतनी तुच्छ राशि के खिलाफ बीमा कंपनी ने रिट याचिका दाखिल की जबकि इस प्रकार की प्रथा की इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निंदा की गई है।

कोर्ट ने कहा कि कि याचिका करने में जो वकील की फीस एवं कानूनी खर्च हुआ वह स्थायी लोक अदालत के अवार्ड की राशि से अधिक प्रतीत होता है। मामले के अनुसार स्थायी लोक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एलआईसी को पॉलिसीधारक मेघ श्याम शर्मा को जमा की गई राशि वापस करने के साथ-साथ सात प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में चुकाने का निर्देश दिया गया था। एलआईसी ने स्थायी लोक अदालत अलीगढ़ द्वारा एक पॉलिसीधारक के पक्ष में 74 हजार 508 रुपये के अवार्ड को चुनौती देते हुए याचिका की। यह आदेश उस आवेदन पर हुआ, जिसमें पॉलिसीधारक ने जमा की गई प्रीमियम राशि की वापसी की मांग की थी।पॉलिसीधारक ने एलआईसी से पांच बीमा पॉलिसियां खरीदी थीं, जो बाद में शर्तों के पूरा न होने के कारण निष्क्रिय हो गईं। निष्क्रिय पॉलिसियों पर कोई लाभ देय नहीं था, लोक अदालत ने एलआईसी को जमा राशि वापस करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में एलआईसी ने तर्क दिया कि पॉलिसीधारक ने पॉलिसी की सभी शर्तों का पालन नहीं किया था इसलिए वह किसी भी राशि के हकदार नहीं हैं। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पॉलिसीधारक केवल अपनी जमा राशि की वापसी मांग रहा है और लोक अदालत ने कोई अतिरिक्त या अवैध राहत नहीं दी है। कोर्ट ने एलआईसी को इतनी छोटी राशि के लिए चुनौती देने पर फटकार भी लगाई है।

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