Court Sentences Man to 5 Years for Attempted Murder of Woman in Saharanpur जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास, Saharanpur Hindi News - Hindustan
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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Saharanpur News - सहारनपुर के सदर बाजार क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने अंकित उपाध्याय को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। महिला ने आरोपी पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरFri, 9 May 2025 12:48 AM
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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

सहारनपुर कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में महिला पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। महिला की ओर से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। शासकीय अधिवक्ता मेनपाल चौधरी ने बताया कि 19 अप्रैल महिला ने अंकित उपाध्याय, अनुज और कुसुम निवासी साकेत कॉलोनी के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 की अदालत में विचाराधीन था।

अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंकित उपाध्याय को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा अनुज और कुसुम को दोषमुक्त किया गया है। -------

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