मादक पदार्थ तस्कर को तीन वर्ष का कारावास
Saharanpur News - सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर तस्लीम उर्फ गुल्लू को 330 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे तीन वर्ष की सजा और 30,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। यह मामला 8 जनवरी 2021 को दर्ज...

सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थ तस्कर को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि आठ जनवरी 2021 को थाना फतेहपुर के उपनिरीक्षक दीपचंद ने तस्लीम उर्फ गुल्लू को निवासी चांदपुर थाना गागलहेड़ी को 330 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 तस्लीम को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई है। ---------
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