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सीओ संभल के खिलाफ जांच में अमिताभ ठाकुर का भी सुना जाएगा पक्ष

Sambhal News - संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमा पर विवादित बयान पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ ने धार्मिक टिप्पणियां कीं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलFri, 2 May 2025 01:42 AM
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सीओ संभल के खिलाफ जांच में अमिताभ ठाकुर का भी सुना जाएगा पक्ष

संभल में होली और जुमा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चर्चाओं में आए सीओ अनुज चौधरी को दी गई क्लीन चिट मामले में असंतुष्ट पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का भी पक्ष लिया जाएगा। इसके लिए एएसपी ने उन्हें पत्र जारी कर तीन दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अमिताभ ठाकुर ने 9 अप्रैल को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ अनुज चौधरी सेवा आचरण और वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलता है।

होली और जुमा को लेकर दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ था। शिकायत में यह भी कहा गया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही। जांच अधिकारी एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी और एएसपी उत्तरी श्रीशचंद्र ने अनुज चौधरी और अन्य संबंधित पक्षों से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट में पीस कमेटी के सदस्यों ने सीओ के बयान को गलत नहीं माना था और कहा गया था कि जुमा अलविदा, होली और ईद जैसे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटे हैं। इसी आधार पर 17 अप्रैल को सीओ को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब अमिताभ ठाकुर ने शिकायत के निस्तारण व सीओ को क्लीन चिट देने पर आईजीआरएस पोर्टल पर अंसतुष्टी जताई। उन्होंने कहा कि मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। अमिताभ ठाकुर ने इसे मुख्य सचिव के आदेशों के उल्लंघन के रूप में दर्शाया। इस पर एएसपी संभल श्रीश्चंद्र ने अमिताभ ठाकुर को तीन दिन में अपने आरोपों के संबंध में साक्ष्य और कथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि अमिताभ ठाकुर को तीन दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने पांच तक साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है। जांच में इनके द्वारा दिए गए साक्ष्य भी शामिल किए जाएंगे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर अमिताभ ठाकुर के असंतुष्ट होने पर उनका पक्ष जानने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। सीओ के क्लीन चिट निरस्त होने का कोई मामला नहीं है।

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