31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, आपदाओं में मिलेगी सुरक्षा
Sambhal News - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025-26 के लिए फसल बीमा पोर्टल खोला गया है। किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। इस बार धान, मक्का, बाजरा और उर्द फसलों पर 2% प्रीमियम देना होगा। प्राकृतिक...

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025-26 के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। किसान 31 जुलाई तक खरीफ सीजन की फसलों का बीमा करा सकते हैं। उपकृषि निदेशक अरूण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि योजना में इस बार धान, मक्का, बाजरा और उर्द को शामिल किया गया है। इन फसलों पर किसानों को मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, बिजली गिरने, भूस्खलन, रोग या कीटों से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में बीमा कवर के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ये स्थितियां होंगी बीमा दावे के योग्य। - बुआई न हो पाने या असफल बुवाई की स्थिति। - खड़ी फसल की प्राकृतिक आपदाओं या कीट/रोग से क्षति। -बुआई के एक माह बाद से लेकर कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति। -ओलावृष्टि, जलभराव (धान को छोड़कर), भूस्खलन, आकाशीय बिजली से क्षति। -कटाई के बाद खेत में सुखाई जा रही फसल को चक्रवात या असमय वर्षा से क्षति। कहां करें शिकायत? संभल। किसान स्थानीय आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी इफको टोकियो के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यदायी संस्था इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। किसान अंतिम तिथि से पहले फसलों का बीमा अवश्य कराएं ताकि आपदा की स्थिति में आर्थिक राहत प्राप्त हो सके।
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