प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज भूमि पर बना मदरसा, जांच के आदेश
Sambhal News - हयातनगर के बहजोई रोड पर सरकारी भूमि और पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण के मामलों में एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर चल रहे मदरसे और धार्मिक स्थलों के...

हयातनगर थाना क्षेत्र की बहजोई रोड स्थित सरकारी भूमि और पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण के मामलों में बुधवार को एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज जमीन पर मदरसे के संचालन और सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डॉ. मिश्रा ने पाया कि जिस भूमि पर राजस्व अभिलेखों में प्राथमिक विद्यालय दर्ज है, वहां वर्तमान में एक मदरसा संचालित किया जा रहा है। रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि चकबंदी के बाद उस भूमि पर एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया था। इस पर एसडीएम ने चकबंदी से पूर्व के सभी अभिलेख तलब करते हुए प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूडी की सड़क पर एक मस्जिद (1-2 बिस्वा क्षेत्रफल) और एक मंदिर का बरामदा भी अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने नक्शे के आधार पर मिलान कर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जाए। दोनों धार्मिक स्थल लगभग 25-30 वर्ष पुराने हैं, लेकिन सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्राम सभा की जमीन पर उवेस नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से चलाई जा रही दुकान को प्रशासन ने तत्काल हटवाया। साथ ही चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि पर कारखाना स्वामी द्वारा फैलाई गई सामग्री को भी हटाने और भूमि की तारबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने लेखपाल और कानूनगो को मौके पर पैमाइश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वह धार्मिक स्थल हो, निजी दुकान हो या संस्थान, सभी के लिए कानून समान है। निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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