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किशोरी के अपहरण के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में 15 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण करने के आरोपी मोहम्मद सईद को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 6,000 रुपए का अर्थदण्ड भी दिया गया। आरोपी ने यदि...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरThu, 15 May 2025 12:44 PM
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किशोरी के अपहरण के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पन्द्रह वर्षीय एक किशोरी के अपहरण के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोष सिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला जज की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सईद पर सजा के साथ छह हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था।

उसका आरोप था कि दिनांक 17 दिसम्बर 2010 को वह तथा उसकी पत्नी उमरिया बाजार चौराहे पर स्थित दुकान पर थे। उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री घर पर अकेली थी। रात में 8 बजे जब वह अपनी दुकान से वापस घर आया तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। पता करने पर मालूम हुआ कि दिन डूबने के बाद उसकी पुत्री के अकेली होने का फायदा उठाते हुए ग्राम नावनखुर्द का एक बाल अपचारी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में पूछने उसके घर गया तो वह घर पर मौजूद नहीं था। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि कमाण्डर जीप जिसे एक व्यक्ति चला रहा था उस पर कुछ लोग बैठे थे जिसमें उसकी पुत्री भी थी। धनघटा होते हुए खलीलाबाद की तरफ गए हैं। पुलिस ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना किया तो पीड़िता के बयान के आधार पर मोहम्मद सईद पुत्र वकील अहमद ग्राम नावनखुर्द का नाम प्रकाश में आया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 6 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी मोहम्मद सईद को दोषसिद्ध करार दिया।

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