Aunt Denied Bail for Alleged Kidnapping and Sexual Assault of Minor Nephew in Sant Kabir Nagar भतीजे का अपहरण कर दुष्कर्म करने की आरोपिता चाची को नहीं मिली बेल, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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भतीजे का अपहरण कर दुष्कर्म करने की आरोपिता चाची को नहीं मिली बेल

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में एक चाची पर अपने अवयस्क भतीजे का अपहरण करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। एडीजे की कोर्ट ने चाची इन्द्रावती का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोप है कि वह अपने...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरSat, 24 May 2025 12:31 PM
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भतीजे का अपहरण कर दुष्कर्म करने की आरोपिता चाची को नहीं मिली बेल

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क भतीजे का अपहरण करके शारीरिक संबंध बनाने की आरोपिता चाची का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपिता चाची इन्द्रावती पर अवयस्क भतीजे को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। आरोपिता बीते 13 अप्रैल से जिला कारागार में निरुद्ध है तथा वह चार माह की गर्भवती है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम भिटिया कला का है। प्रकरण में पीड़ित की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है।

20 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में वादिनी का आरोप है कि वादिनी के अवयस्क पुत्र को बहला-फुसलाकर व अपने प्रभाव में लेकर इन्द्रावती पत्नी बबलू भाग गई है। वह शादीशुदा व 32-34 वर्ष की महिला है। रिश्ते में चाची लगती है। एक माह पूर्व मेरे बेटे को अपने प्रभाव में करके दिनांक 23 जनवरी 2025 को लेकर गायब हो गई। मेरे अवयस्क पुत्र का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण कर रही है। बेटे के साथ अनहोनी घटना कारित कर सकती है। बेटे का भविष्य व जीवन खतरे में है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने आरोपिता के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीड़ित अवयस्क है। आरोपिता ने अपने बयान में कथन किया है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके तीन बच्चे हैं तथा पीड़ित से उसका दो वर्ष से संबंध है। मेरा उससे शारीरिक संबंध बना है और चार माह की गर्भवती हूं। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपिता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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