किसानों को पक्की रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें दुकानदार : संजय
Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक निरीक्षक ने डीलरों और विक्रेताओं पर निरीक्षण किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए कि बिना...

शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से डीलरों और खुदरा विक्रताओं पर निरीक्षण व छापेमारी कार्यवाही के समय-समय कई कमियां प्रकाश में आती है। जिसको लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने कीटनाशक विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए है, जिसमें कहा है कि कोई भी कीटनाशी रसायन बिना केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति, भारत सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, लेबल- वितरित एवं भण्डारित लीफलेट के बिना न विक्रय न करें। उन्होंने कहा कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा किसानों को कीटनाशी रसायन की पक्की रसीद, कैश मैमों उपलब्ध कराया जाए। फसलों में संस्तुत रसायनों का विक्रय -वितरण लेबल एवं लीफलेट में अंकित विवरण अनुसार उन्ही फसलों में प्रयोग के लिए किया जाए एवं कीटनाशी रसायन लाइसेंसधारी द्वारा ग्रो सेफ फूड अभियान में अपना यथासम्भव योगदान दिया जाए। सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह कीटनाशी अधिनियम एवं कीटनाशक नियमावली के नियमों का पालन करते हुए ही व्यापार करें। अन्यथा कमियां पाये जाने पर संबधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं यदि व्यक्ति स्थापित ब्राण्डों के नकली कीटनाशक उत्पाद बेचते हुए पाया जाता हैं तो विक्रेता के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ट्रेडमार्क- कॉपीराइट आदि अधिनियमों के अनुसार भी मौजूदा तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू हो, दण्डात्मक कार्यवाही होगी। जिसके लिए सम्बन्धित विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
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