Court Sentences Multiple Defendants for Illegal Arms and Obstruction in India पांच अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा, Shamli Hindi News - Hindustan
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पांच अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा

Shamli News - वर्ष 2018 और 1995 में विभिन्न मामलों में अवैध हथियार और गोवध अधिनियम के तहत दोषी पाए गए लोगों को जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। हाल ही में 2023 में सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए भी तीन आरोपियों...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीWed, 21 May 2025 12:42 AM
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पांच अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा

वर्ष 2018 में झिंझाना थाने पर करमा उर्फ कर्मवीर निवासी गांव अजीजपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर व असगर निवासीगण गांव बराला के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और कुल दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर निवासी गांव बराला के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी मुकदमा दर्ज हुआ था।

कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर असगर निवासी गांव बराला के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में वर्ष 2023 में कैराना कोतवाली पर मंजूर अली, अरशद और यूसुफ निवासीगण बड़का रोड बागपत के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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