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सरकारी धन के नियमविरुद्ध भुगतान में दोषी सेक्रेटरी निलंबित

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर के बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत संसरी में विकास कार्यों में अनियमितता की जांच में सचिव रविकांत यादव को निलंबित किया गया है। जांच में 1.69 लाख रुपये का गबन और आठ लाख रुपये का नियम विरुद्ध...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थMon, 5 May 2025 05:06 PM
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सरकारी धन के नियमविरुद्ध भुगतान में दोषी सेक्रेटरी निलंबित

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत संसरी में विकास कार्यों में बरती गई अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया सरकारी धन के गबन, नियम विरुद्ध भुगतान में सेक्रेटरी के दोषी पाए जाने पर डीपीआरओ ने निलंबित कर दिया है। जांच में 1.69 लाख गबन, आठ लाख नियम विरुद्ध भुगतान की पुष्टि हुई थी। बीते दिनों सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) नित्यानंद की ओर बढ़नी के ग्राम पंचायत संसरी में शिकायती पत्र की जांच की गई थी। ग्राम पंचायत में आरआरसी सेंटर का शेड निर्माण के लिए सामग्री व कंसलटिंग इंजीनियर का मानदेय 1350 रुपये के अतिरिक्त शेड निर्माण के लिए 49800 रूपये का भुगतान रिजेक्ट होने के साथ ही स्थलीय सत्यापन में छाजन कार्य नहीं होना पाया गया।

सकीरा के घर से हुल्लुर के घर तक सीसी रोड मरम्मत कार्य के मामले में मटेरियल और मजदूरी का भुगतान पाया गया, जिसका एमबी नहीं कराया गया है। लिहाजा 49050 रुपये का भुगतान गबन पूर्णतया सिद्ध पाया गया। धर्मेन्द्र के घर से महबूब के घर तक नाली मरम्मत कार्य के मामले में भी एमबी नहीं कराया गया है। लिहाजा 70389 रुपये का भुगतान गबन की श्रेणी में पाया। अंत्येष्टि स्थल निर्माण मद में धनराशि 1272972 का आहरण बिना मापन किए जाने के आरोप की जांच में प्रथमदृष्टया कार्य का बिना एमबी कराए आठ लाख का भुगतान किए जाने से शासनकीय धनराशि का आहरण नियमविरुद्ध पाया गया। इस प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी रविकांत यादव को निलंबित कर दिया है। जिला स्तरीय अफसर करेंगे प्रधान के भूमिका की जांच बढ़नी ब्लॉक के संसरी गांव में विकास कार्यों की जांच में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी दोनों दोषी पाए गए थे। प्रथम दृष्टया सेक्रेटरी रविकांत यादव को निलंबित कर दिया है। डीपीआरओ पवन कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान के कार्य की भूमिका जिला स्तरीय अधिकारी को ही अधिकार है। जनपद स्तरीय अधिकारी से जांच कराने संबंधी पत्र डीएम के पास भेजा गया है।

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