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मारपीट के आरोपी को पांच माह का कारावास
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे. पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने गुरुवार को मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को पांच माह की
Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थThu, 10 April 2025 11:56 PM

सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे. पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने गुरुवार को मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित को पांच माह की साधारण कारावास व 1250 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
गोल्हौरा पुलिस ने पिपरा गांव निवासी कमलापति त्रिपाठी पुत्र योगेन्द्र त्रिपाठी पर धारा 323, 504, 506, 308, 336, 498ए व 7सीएलए के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे. पॉक्सो एक्ट ने गुरुवार को आरोपित को सजा सुनाई है।
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