Siddharthnagar Court Sentences Rape Accused to 7 Years Under POCSO Act दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा, Siddhart-nagar Hindi News - Hindustan
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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी रविंद्र उर्फ कालिया को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था,...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थTue, 10 June 2025 12:45 PM
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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा

सिद्धार्थनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रविंद्र उर्फ कालिया पुत्र रामसुरेश निवासी भरभऱसाफा थाना मिश्रौलिया के खिलाफ 2016 में धारा 376, 366, 363 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। उसपर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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