UP Lucknow Woman raped in Car asked to seat inside for directions help one arrested लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी में महिला से रेप, बहाने से कार में बैठाया था, एक गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी में महिला से रेप, बहाने से कार में बैठाया था, एक गिरफ्तार

यूपी के लखनऊ में पीजीआई पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने से महिला को कार में बैठाने के बाद दुराचार करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पीड़िता ने रविवार को छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। वहीं, बयान में महिला ने जो तथ्य बताए। उनके आधार पर रेप की धारा बढ़ाई गई।

Srishti Kunj संवाददाता, लखनऊTue, 29 April 2025 06:43 AM
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लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी में महिला से रेप, बहाने से कार में बैठाया था, एक गिरफ्तार

यूपी के लखनऊ में पीजीआई पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने से महिला को कार में बैठाने के बाद दुराचार करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पीड़िता ने रविवार को छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। वहीं, बयान में महिला ने जो तथ्य बताए। उनके आधार पर रेप की धारा भी बढ़ाई गई। बताया गया है कि आरोपी ने बहाने से महिला को कार में बैठाया और फिर कुछ दूर ले जाकर ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद महिला से रेप किया। महिला ने पुलिस में शिकायत की।

इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह के मुताबिक नगराम निवासी महिला घरों में काम करती है। शनिवार की शाम 4.30 बजे वह वृंदावन कॉलोनी स्थित एक घर से काम के बाद लौट रही थी। सरथुवा के पास कार सवार युवक आ कर खुजौली जाने का रास्ता पूछने लगा। महिला के पता बताने के बाद ड्राइवर बोला कि आप कार में बैठ जाएं, जिससे रास्ता तलाशने में दिक्कत नहीं होगी। इस पर महिला कार में बैठ गई। कुछ दूर बाद आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ की और कार में ही रेप किया।

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महिला ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। महिला के बताए गए रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुजौली मोहारी खुर्द निवासी अनुपम तिवारी उर्फ सत्यम को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया।

दुराचार के दोषी को दस साल की कैद और जुर्माना

लखनऊ में दुराचार के आरोपी नगराम क्षेत्र निवासी राहुल वर्मा को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 वर्ष से कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने 20 जून 2014 को पीजीआई थाने में केस दर्ज कराया था। पड़ोस में रहने वाला राहुल वर्मा किशोरी को भगाकर गुड़गांव ले गया। जहां पर अपने साथियों संग पीड़िता से दुराचार किया।