पुराने भवनों पर चाहिए गृहकर छूट तो करना होगा ये काम, ऑनलाइन पेमेंट पर भी मिलेगा डिस्काउंट
- प्रयागराज में जिन पुराने भवनों के गृहकर पर 40 फीसदी तक छूट मिलती थी और अब नहीं मिल रही है, ऐसे मकानों के मालिक फिर रियायत का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भवनस्वामियों को नगर निगम में आवेदन करना होगा।

प्रयागराज में जिन पुराने भवनों के गृहकर पर 40 फीसदी तक छूट मिलती थी और अब नहीं मिल रही है, ऐसे मकानों के मालिक फिर रियायत का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भवनस्वामियों को नगर निगम में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा। आवेदन मिलने के बाद नगर निगम भवन का सर्वे कराएगा। इसके बाद भवनों के गृहकर में छूट दी जाएगी। पुराने भवनों को गृहकर में छूट देने के लिए नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग से गुहार लगाई गई है।
अलोपीबाग के पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने मंगलवार को संभव जनसुनवाई में पुराने भवनों को गृहकर में स्थायी छूट देने के लिए नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। पूर्व पार्षद ने नगर निगम अधिनियम 1959 संख्या-2 अधिनियम की धारा 174 2क और ख के अनुसार गृहकर में छूट देने की मांग की। नगर आयुक्त को बताया कि पुराने भवनों के गृहकर में छूट देने के लिए कई आवेदन जोनल कार्यालयों में लंबित हैं। नगर आयुक्त ने पूर्व पार्षद का ज्ञापन मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी को दे दिया।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जिन पुराने भवनों को गृहकर में छूट मिलती थी, वो फिर मिलेगी, लेकिन इस राहत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से भवनों का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद छूट पर निर्णय होगा। नगर निगम अधिनियम के अनुसार 10 साल तक के पुराने भवनों को 25 फीसदी, 10-20 साल को 32.50 फीसदी तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों को 40 फीसदी छूट देने का प्रावधान है।
ऑनलाइन पर पर 10 और नकदी पर आठ फीसदी छूट
ऑनलाइन गृहकर जमा करने वालों को ही 10 फीसदी की छूट मिल सकेगी। नकदी गृहकर जमा करने वाले भवनस्वामियों को सिर्फ आठ फीसदी छूट से संतोष करना पड़ सकता है। नगर निगम पहली बार गृहकर में एक साथ दो तरह की छूट देने की तैयारी कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष से नगर निगम दो तरह की छूट प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के गृहकर में छूट देने पर योजना बनाई। नए छूट के प्रसताव को लागू करने के पहले नगर आयुक्त और महापौर से स्वीकृति ली जाएगी।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि ऑनलाइन गृहकर जमा करने पर 10 फीसदी फीसदी और ऑफलाइन भुगतान करने वालों को आठ फीसदी छूट महापौर की स्वीकृति के बाद लागू की जाएगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था लागू करने की योजना बनी है। इसके लिए नगर निगम को पोर्टल और एप को दुरुस्त किया जाएगा।
हर वार्ड में 15 घरों का रैंडम सर्वे करेंगे अधिकारी
प्रयागराज नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी अब हर वार्ड में 15 घरों की जांच करेंगे। रैंडम जांच में देखा जाएगा कि घरों का गृहकर कम तो नहीं लगा। शहर के तमाम घरों का गृहकर कम लगने की शिकायत के बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने वार्डवार 15-15 घर रैडम जांच का निर्णय लिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि रैंडम जांच से गृहकर की चोरी पकड़ी जाएगी।