रिश्वतखोरी में अमीन को तीन साल की कैद
Varanasi News - वाराणसी में, अमीन विनोद कुमार श्रीवास्तव को 2000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई। उन पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। उद्यमी संतलाल पटेल की शिकायत पर एंटी करप्शन विभाग ने...

वाराणसी। आरसी की कार्यवाही न करने के एवज में दो हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में तेवर (चोलापुर) निवासी सदर तहसील के अमीन विनोद कुमार श्रीवास्तव को तीन साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी ने पक्ष रखा। फुलवरिया निवासी उद्यमी संतलाल पटेल ने एंटी करप्शन के उपाधीक्षक को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि उनका चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में पंखा बनाने का कारखाना है। कारखाने पर अमीन विनोद श्रीवास्तव आए और बिजली विभाग का बकाया होने के चलते 68,976 रुपये की आरसी जारी होने की जानकारी दी। बकाया एकमुश्त भुगतान करने को कहा। इस पर प्रार्थी ने जब एक साथ पूरा पैसा भुगतान न कर पाने पर किश्त में पैसा देने को कहा। तब इसके एवज में चार हजार रिश्वत की मांगी। इसकी शिकायत पर एंटी करप्शन विभाग की ट्रैप टीम ने 14 फरवरी 2012 को अमीन विनोद श्रीवास्तव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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