Court Acquits Accused in Dalit Woman Rape Case Linked to Job Fraud दलित महिला से दुष्कर्म का अभियुक्त दोषमुक्त, Varanasi Hindi News - Hindustan
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दलित महिला से दुष्कर्म का अभियुक्त दोषमुक्त

Varanasi News - वाराणसी की विशेष अदालत ने दलित महिला से नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। महिला ने 2017 में शिकायत की थी कि उसे रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीWed, 7 May 2025 07:46 PM
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दलित महिला से दुष्कर्म का अभियुक्त दोषमुक्त

वाराणसी, संवाददाता। नौकरी का झांसा देकर दलित महिला से दुष्कर्म और पैसे हड़पने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार महिला ने सिगरा थाने में 29 जनवरी 2017 को केस दर्ज कराया था। उसके मुताबिक एक वर्ष पहले मनोज कुमार सिंह उर्फ दिनेश कुमार से बनारस स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। इस दौरान दिनेश ने खुद को आरपीएफ में दरोगा बताया और बोला कि वह उसकी नौकरी रेलवे में लगवा देगा। इसके एवज में सात लाख रुपए मांगे।

झांसे में आकर डेढ़ लाख रुपए भी दिए। इस बीच 27 जनवरी 2017 को जॉइनिंग लेटर देने और सांसद से मिलाने के बहाने बनारस रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में बुलाया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोप साबित न होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया।

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