Minor Murder Accused Alleges Assault by Jail Staff in Varanasi वीसी पर जज के सामने बंदी ने दिखाये चोट के निशान, Varanasi Hindi News - Hindustan
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वीसी पर जज के सामने बंदी ने दिखाये चोट के निशान

Varanasi News - गाजीपुर के एक हत्या के आरोपी किशोर ने वाराणसी की जिला जेल में जेलकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उसने जज को अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए। जज ने जेल अधीक्षक को...

Newswrap हिन्दुस्तान, वाराणसीSun, 18 May 2025 06:06 AM
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वीसी पर जज के सामने बंदी ने दिखाये चोट के निशान

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। जिला कारागार में बंद गाजीपुर के हत्यारोपी किशोर बंदी ने जेलकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी में उसने जज को चोट के निशान दिखाये। जज ने जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव को नोटिस जारी करते हुए 19 मई तक जवाब तलब किया है। डीआईजी जेल ने भी रिपोर्ट तलब की है। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या का आरोपी इस समय जिला जेल में बंद है। हत्या के समय किशोरावस्था होने से उसे बालगृह सुधार गृह गाजीपुर में रखा गया था। उम्र बढ़ने पर उसे वाराणसी जिला जेल स्थानांतरित किया गया।

हालांकि मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर के किशोर न्याय बोर्ड प्रधान मजिस्ट्रेट की अदालत में ही चल रहा है। शनिवार को उसकी वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी थी। इस दौरान वह अचानक अपने कपड़े उतारने लगा। कपड़े उतारने के बाद उसने शरीर पर कई जगह चोट के निशान जज को दिखाये। आरोप लगाया कि जेल में उसके साथ जेलकर्मी बेरहमी से मारपीट करते हैं। अन्य कई तरह के संगीन आरोप पर जज ने जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। 19 मई तक बंदी के मेडिकल रिपोर्ट मांगे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि एक मेडिकल रिपोर्ट जिला जेल की, दूसरी बाहर के सरकारी अस्पताल की होनी चाहिए। आरोप के संबंध में भी जवाब मांग है। उधर, डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी मामला संज्ञान में आने के बाद जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया है। हाल के महीनों में चर्चा में रहा जिला जेल पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर महिल डिप्टी जेलरों के प्रताड़ना के आरोप से लेकर फर्जी तरीके से बंदियों की जमानत के बाद रिहाई जैसे मामलों को लेकर हाल के महीनों में जिला कारागार खासा चर्चा में रहा है। इधर मुलाकात करने के लिए आने वाले बंदियों का यह भी कहना है कि वसूली बढ़ गई है। चूंकि वे किसी से इसलिए शिकायत नहीं कर सकते कि बाद में मुलाकात में पाबंदी लगा दी जाती है।

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