चरस तस्करी का आरोपी दोषमुक्त
चम्पावत में एक चरस तस्कर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष साक्ष्य पेश करने में असफल रहा। आरोपी के पास से 1.200 किलो चरस बरामद की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं दिया।...

चम्पावत। चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त किया है। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका। आरोपी के पास से पुलिस ने 1.200 किलो चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में आरोपी ने उसे गलत फंसाने की बात कही। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए चार गवाह पेश किए। अभियोजन की ओर से वादी एसआई मनीष खत्री ने चरस बरामद करते समय मोबाइल से फोटो खींचने का बयान दिया। लेकिन पुलिस ने कोर्ट में न फोटोग्राफ दिया न ही स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने पुलिस की कहानी को युक्तियुक्त और संदेह करने लायक पाया। जिसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी को दोषमुक्त ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी और आरोपी की ओर से सुरेश जोशी ने पैरवी की।
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