नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
हल्द्वानी में एक 16 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।...

हल्द्वानी। कार्यालय संवाददाता दसवीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर ने बुधवार को फैसला सुनाया। मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीया किशोरी एक जून की रात एक से दो बजे के बीच घर से कहीं चली गई थी। जांच में सामने आया कि उसे गौरव शर्मा निवासी नानकमत्ता, यूएस नगर नाम का युवक अपने साथ ले गया है।
दो जून को पीड़िता के पिता ने आरोपी गौरव के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और मेडिकल के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। 16 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। प्रतिकर के रूप में पीड़िता को चार लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
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