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जमीनों की रजिस्ट्री पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे वीडियो कांफ्रेंसिंग की भी सुविधा

लोगों को घर बैठे ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से जमीनों की रजिस्ट्री का लाभ भी मिलेगा। कैबिनेट ने स्टांप और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ‘उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025’ को मंजूरी दे दी।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तानSat, 17 May 2025 07:57 AM
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जमीनों की रजिस्ट्री पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे वीडियो कांफ्रेंसिंग की भी सुविधा

यदि आप जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना चाहते तो कोई समस्या नहीं। अब आपके पास घर से ही वर्चुअल माध्यम से रजिस्ट्री कराने का विकल्प होगा। धामी सरकार ने उत्तराखंड में ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। ऐसे में अब लोगों को घर बैठे ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से जमीनों की रजिस्ट्री का लाभ भी मिलेगा। कैबिनेट ने स्टांप और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ‘उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025’ को मंजूरी दे दी।

घर पर बैठे यूं होगी रजिस्ट्री

जमीनों की रजिस्ट्री के लिए घर से सुविधा में वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्ष आमने सामने होंगे। आधार प्रमाणिकरण के जरिए क्रेता-विक्रेता का वीडियो केवाईसी से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद खरीद-बिक्री की पूरी प्रक्रिया का डिजीटल दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दस्तावेज का ई मेल के माध्यम से दोनों पक्ष को दे दिया जाएगा। इससे दस्तावेज भी डिजीटल रूप में अधिक बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे।

स्थानीय वकील, वेंडर के हित रहेंगे सुरक्षित

नियमावली में स्थानीय अधिवक्ता, डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर के हित सुरक्षित रखे गए हैं। वित्त एवं स्ट्रांप विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर का विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में इनकी भूमिका पूर्ववत रहेगी। इससे उन्हें भी किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

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