नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद नैनीताल में लोग एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू थे... हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार
मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह मई को नियत की गई है। उस दिन पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट देनी है।

नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद नैनीताल में उपजे तनाव पर हाईकोर्ट ने पुलिस-प्रशासन के रवैए को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। एसएसपी नैनीताल को फटकार लगाते हुए स्पेशल बेंच ने कहा कि नैनीताल में जब लोग एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, तब पुलिस घूम रही थी। पुलिस के उच्च अधिकारी और प्रशासन काफी समय तक वहां मौजूद ही नहीं थे।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की स्पेशल बेंच ने नैनीताल में हुए बवाल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को ये बात कही। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में हुए विरोध-प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने पुलिस को ऐसे मामले में सख्ती से निपटने की सलाह दी।
मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह मई को नियत की गई है। उस दिन पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट देनी है। कोर्ट ने अगली तिथि को महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल और नगर पालिका नैनीताल के ईओ को भी पेश होने को कहा है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 1 मई को ही कैसे पता चला कि आरोपी का मकान अवैध भूमि पर बना हुआ है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि जब आरोपी को पेशी के लिए हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया गया तो अधिवक्ताओं ने वहां भी विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी पुलिस की कस्टडी में था तो प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी।
अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा
नैनीताल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद हुए बवाल के दौरान मारपीट और उपद्रव करने वाले 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले में उपद्रव करने वालों को चिह्नित कर रही है। पुलिस ने सड़क जाम करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सीसीटीवी कैमरों, दुकानों में तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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