High Court Directs Transport Commissioner to Decide on Char Dham Yatra Bus Operations प्रत्यावेदन पर चार हफ्ते में निर्णय लें परिवहन आयुक्त : हाईकोर्ट, Nainital Hindi News - Hindustan
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प्रत्यावेदन पर चार हफ्ते में निर्णय लें परिवहन आयुक्त : हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा मार्गों पर बस संचालन से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन आयुक्त को चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि समिति रोटेशन...

Newswrap हिन्दुस्तान, नैनीतालSun, 8 June 2025 06:27 PM
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प्रत्यावेदन पर चार हफ्ते में निर्णय लें परिवहन आयुक्त : हाईकोर्ट

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा मार्गों पर बस संचालन से संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए परिवहन आयुक्त को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई बीते दिनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। ट्रांसपोर्टर एसके श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है, कि चार धाम यात्रा के लिए संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों की बसें लेती है और उन्हें रोटेशन के आधार पर चार धाम यात्रा के लिए लगाया जाता है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि समिति बसों को रोटेशन पर नहीं भेज रही है और तीर्थयात्रियों से अधिक किराया वसूल रही है।

चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। दलील दी गई है कि समिति रोटेशन के आधार पर बसें नहीं लगा रही है, बल्कि अपनी मर्जी से बसें लगा रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि परिवहन आयुक्त को 2024 में प्रत्यावेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने परिवहन आयुक्त को नए सिरे से प्रत्यावेदन दाखिल करने की छूट मांगी है। कहा है कि अधिकारी को तय समय में इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं। वहीं, मामले में राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि परिवहन आयुक्त चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर करने वाले प्रत्यावेदन पर निर्णय लेंगे।

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