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राजधानी में पाबंदी के बावजूद DM के नाम से जारी कर दिए वनडे बार लाइसेंस 

राज्य में रेस्टोरेंट को एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध के बावजूद दून में एक लाइसेंस जारी कर दिया गया। यह लाइससेंस बीते शनिवार को पार्टी के लिए जारी किया गया। लाइसेंस जारी करते वक्त उसमें...

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून। अंकित चौधरी, Mon, 11 Jan 2021 01:58 PM
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राजधानी में पाबंदी के बावजूद DM के नाम से जारी कर दिए वनडे बार लाइसेंस 

राज्य में रेस्टोरेंट को एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध के बावजूद दून में एक लाइसेंस जारी कर दिया गया। यह लाइससेंस बीते शनिवार को पार्टी के लिए जारी किया गया। लाइसेंस जारी करते वक्त उसमें रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं किया गया, हालांकि, इस लाइसेंस पर रेस्टोरेंट में खुली पार्टी हुई। सूचना पर रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची तो आबकारी अफसरों तक मामला पहुंचा। 

दरअसल, दीपेंद्र कुमार ने बीते शुक्रवार को 135/7 जाखन, राजपुर रोड के लिए वनडे बार लाइसेंस के लिए आवेदन किया। लाइसेंस नौ जनवरी शनिवार का मांगा गया। यहां क्लब टेडी ब्वॉय रेस्टोरेंट है। आबकारी विभाग ने वन डे लाइसेंस जारी करते वक्त यहां रेस्टोरेंट होने का जिक्र नहीं किया। जबकि, रेस्टोरेंट संचालक ने यहां वनडे बार लाइसेंस पर सोशल साइटों पर निमंत्रण देकर लोग बुलाए। रात को यहां पार्टी चलने की सूचना राजपुर थाना पुलिस को मिली। क्षेत्र की सीओ संग एसओ राजपुर मौके पर पहुंचे।

वहां चेक किया तो वनडे लाइसेंस मिला। इसके बाद आबकारी विभाग अफसरों तक यह मामला पहुंचा। इस दौरान सामने आया कि जिस सर्किल में यह क्षेत्र आता है, उसके बजाय दूसरे सर्किल के आबकारी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर 100 लोगों की पार्टी के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया। लाइसेंस जारी करते वक्त जारी करने वाले अधिकारी का नाम जिलाधिकारी लिखा गया है। 

जिनकी रिपोर्ट लगी उनको जानकारी नहीं
लाइसेंस आबकारी निरीक्षक सेक्टर एक की रिपोर्ट होना बताते हुए जारी किया गया। सेक्टर एक के निरीक्षक संजय रावत का कहना है कि उन्हें लाइसेंस जारी किए जाने की जानकारी नहीं है। न ही उक्त रेस्टोरेंट उनके सर्किल में आता है। बताया कि उन्हें संबंधित सर्किल के निरीक्षक से पता लगा कि लाइसेंस में उनकी रिपोर्ट लगी है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में डीईओ को लिखित रिपोर्ट देंगे। गौरतलब है कि वनडे बार लाइसेंस का रेस्टोरेंट में प्रयोग पर इसलिए रोक है कि उसका कॉमर्शियल प्रयोग न किया जा सके। हाल में यह घरेलू आयोजन जैसे मौकों के लिए दिया जाता है। 


रेस्टोरेंट में गलत तरीके से लाइसेंस जारी होने  का मामला संज्ञान में आया है। आबकारी विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। गड़बड़ी मिलने पर रेस्टोरेंट संचालक और लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी 

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