बाइक पर नंबर और सिर पर हेलमेट नहीं, ऊपर से बैरिकेड्स को भी मारी लात; अब हुआ ₹40,500 का चालान
इस वीडियो के एक @Nishantkaushik0 नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि ये नोएडा पुलिस की बैरिकेडिंग है, जिसे गौतम बुद्ध नगर में लगाया गया था। पोस्ट में किए गए दावे के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर 40,500 रुपए का चालान किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को लात मारकर उन्हें खिसकाता है। फिर बाद में वो बैरिकेड्स को हटाकर वो अपनी मोटरसाइकिल निकाल लेता है। इस वीडियो के एक @Nishantkaushik0 नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि ये नोएडा पुलिस की बैरिकेडिंग है, जिसे गौतम बुद्ध नगर में लगाया गया था। पोस्ट में किए गए दावे के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर 40,500 रुपए का चालान किया गया है। बता दें कि वीडियो में दिख रही मोटरसाइकिल के पीछे नंबर प्लेट पर नंबर्स की जगह नाम लिखा था।
इस पोस्ट में पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से एक फोटो शेयर किया गया है। जिसमें बैरिकेडिंग को लात मारने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि संदर्भित प्रकरण में थाना सेक्टर-126 नोएडा पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़खानी करना अपराध माना जाता है। इसे लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के नियम भी बनाए गए हैं।
10,000 रुपए का जुर्माना
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही ये नियम बना दिया है कि यदि किसी गाड़ी के ऊपर या उसकी नंबर प्लेट पर व्यक्ति के पद नाम, जाति, धर्म लिखा है, या फिर किसी भी तरह से नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की है, तो ऐसे चालकों पर चालान किया जाएगा। पहली बार ऐसे चालकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद भी नंबर प्लेट नहीं बदलवाई और पद और जाति सूचक नाम लगाए रखने पर दूसरी बाद 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। हालांकि, वीडियो में दिख रही नंबर प्लेट पर नंबर्स की जगह नाम लिखा था। साथ ही, बैरिकेड्स के साथ भी छेड़छाड़ करके रास्ता बनाया गया। इतन ही नहीं, बाइक पर बैठने वाले दोनों लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। इस वजह से इस पर इतना तगड़ा चालान किया गया।
अब गाड़ी पर HSRP होना जरूरी
अब किसी भी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का होना जरूरी है। यदि गाड़ी पर ये नंबर प्लेट नहीं हुई तब भी आपके ऊपर 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। HSRP पर लिखे नंबर्स रात के घनघोर अंधेरे में भी CCTV में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं। जिससे चोरी किए गए व्हीकल को ढूंढने में आसानी हो जाती है। इतना ही नहीं, कार पर अगर HSRP फ्यूल स्टीकर लगा होता तब भी वो गाड़ी को ढूंढने में मददगार होता। चलिए इसके बारे में भी डिटेलसे जानते हैं।
HSRP क्या है और क्यों जरूरी?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) किसी भी व्हीकल के लिए कितनी जरूरी है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 50 के मुताबिक, किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट की मोटाई, साइज और फॉन्ट को लेकर नियम बना हुआ है। लोग अपनी गाड़ी में HSR प्लेट लगवा रहे हैं। वहीं, कई लोग इनकी जगह दूसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लेते हैं। नियम के हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्लेट की थिकेनस 1mm होनी चाहिए। वहीं, गाड़ी के हिसाब से इसका साइज 280x45, 200x100, 340x200 और 500x120 होना चाहिए हैं। इन साइज की HSR प्लेट का इस्तेमाल टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर पर किया जाता है। गाड़ी की आगे और पीछे की प्लेट का साइज अलग हो सकता है। पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से प्लेट का कलर भी चेंज हो जाता है।
HSRP की खास बातें
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) पर जिन कलर्स और फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो रिफ्लेक्टिव कलर्स होते हैं। इन कलर्स को एक खास तरह की एल्युमिनियम प्लेट पर लगाए जाते हैं। इन कलर्स की खास बात ये है कि जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तब ये शाइन करते हैं। साथ ही, CCTV कैमरा में भी ये आसानी से कैप्चर होती हैं। ये कलर्स व्हाइट, यलो और ग्रीन होते हैं। इन प्लेट के नंबर्स को प्रेस किया जाता है, जो हमेशा के लिए उभर जाते हैं। इन नंबर्स के ऊपर एक खास तरह की लेयर लगाई जाती है। जिसके ऊपर INDIA लिखा होता है। यदि किसी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर यूनिट लेजर नंबर भी लिखा है तब ये यूनिवर्स होता है। यानी एक प्लेट पर इस नंबर का इस्तेमाल एक बार ही होता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक ही व्हीकल आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन प्लेट पर यूनिट लेजर नंबर अलग होता है। इन प्लेट पर ब्लू रंग में अशोक चक्र का हॉट-स्टैंप्ड क्रोमियम-बेस्ड 20mm X 20mm होलोग्राम भी होता है।
HSRP की कीमत और बनवाने की प्रोसेस
HSRP की कीमत की बात करें तो ये व्हीकल और ब्रांड के हिसाब से इसकी कीमत में करीब 100 रुपए तक का अंतर आ सकता है। नया व्हीकल खरीदने पर डीलर्स की तरफ से आपको HSRP दी जाती है। टू-व्हीलर के लिए इसकी कीमत ब्रांड के हिसाब से 400 से 500 रुपए हो सकती है। वहीं, फोर-व्हीलर के लिए इसकी कीमत 1100 से 1200 रुपए तक हो सकती है। इसके अवाला एक ही शहर में भी इनकी कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है। यदि आपका व्हीकल पुराना है तो आप HSRP के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप को फॉलो करना होगा।
1. इसके लिए सरकार द्वारा ऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाएं।
2. यहां रजिस्ट्रेशन प्लेट, कलर स्टीकर, रिप्लेसमेंट या अपना जरूरी ऑप्शन सिलेक्ट करें।
3. अब व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट,फ्यूल सभी जैसी जरूरी डिटेल दें।4. आपका व्हीकल प्राइवेट यूज के लिए है तो व्हीकल कैटेगरी के तहत 'non-transport' पर क्लिक करें।
5. अब फॉर्म सबमिट करें। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा।
6. पेमेंट करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करें। पेमेंट के बाद रसीद भी मिल जाएगी।
7. अब जैस आपके व्हीकल की HSRP तैयार हो जाएगी, आपको मैसेज के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी।
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