Three Convicted for Assault and Illegal Weapons Sentenced to Three Years in Jail आर्म्स एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा, Bagaha Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBagaha NewsThree Convicted for Assault and Illegal Weapons Sentenced to Three Years in Jail

आर्म्स एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

बेतिया में जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को घर में घुसकर हमला करने और हथियार रखने के मामले में तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाWed, 7 May 2025 09:56 PM
share Share
Follow Us on
आर्म्स एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

बेतिया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश दशम प्रभाकर दत्त मिश्र ने घर में घुसकर हमला करने एवं हथियार बरामद होने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को आठ- आठ हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता रॉकी सिंह, अमन सिंह और अंकित सिंह उर्फ छोटू सिंह योगापट्टी थाना क्षेत्र के मच्छरगावां के रहने वाले हैं। अपार लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना 5 दिसंबर वर्ष 2023 की है ।तीनों अभियुक्त मनोज कुशवाहा के घर पर जाकर उसे मारपीट किया एवं कट्टा से फायर कर मनोज कुशवाहा को बुरी तरह जख्मी कर दिया।

भागने के क्रम में तीनों अभियुक्तों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उनके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद किया गया। इस संबंध में योगापट्टी थाना में मनोज कुशवाहा के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही ,अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्तों को अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।