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जमुई : वाहनों की धरपकड़ के लिए लगातार विशेष अभियान चलाएगा परिवहन विभाग

जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता जमुई जिले में अन्य प्रदेशों की गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 10 May 2025 06:37 PM
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जमुई : वाहनों की धरपकड़ के लिए लगातार विशेष अभियान चलाएगा परिवहन विभाग

जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता जमुई जिले में अन्य प्रदेशों की गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही है। अन्य प्रदेशों से आए हुए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन काफी कम है। इसका मतलब साफ होता है कि जमुई जिले में झारखंड सहित अन्य प्रदेशों की गाड़ी मालिक गाड़ी खरीद कर अन्य प्रदेशों से लाते हैं और जमुई जिले में चला रहे हैं। एक तरफ टैक्स की चोरी करते हैं वहीं दूसरी तरफ कम दामों में लाकर इस गाड़ी से अवैध काम भी किया जाता है। शराब माफियाओं द्वारा भी अन्य प्रदेशों की गाड़ी की यूज धड़ल्ले से किया जाता है। झारखंड और अन्य प्रदेशों की रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाने वाले ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ परिचालन नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग के पदाधिकारी अरुण कुमार एम भी आई ने बताया की अपने टीम को निदेश दिया गया की जिले में चल रहे झाडखंड और अन्य प्रदेशों की नम्वर को जल्द सघन जांच कर कारवाई की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड सहित अन्य प्रदेशों की नंबर की गाड़ी को युद्ध स्तर पर जांच की जाएगी और गाड़ी मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना के वरिए अधिकारी के नियमों को सरजमीं पर हर हाल में लाया जाएगा। जल्द ही ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। करीब कुछ दिन पहले पटना में विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में परिवहन सचिव ने कहा कि शिकायतें मिल रही थी कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड और अन्य प्रदेशों से गाड़ी खरीदने के साथ ही स्थाई रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। जबकि दूसरे राज्य के नंबर पर बिहार में गाड़ी चलाना अवैध है। ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। क्या है जुर्माना का नियम अन्य राज्यों की रजिस्ट्रेशन वाली वाहन अगर जिले में पकड़ाती है तो उस गाड़ी की कम से कम 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा । अधिक से अधिक गाड़ी की स्थिति को देखते हुए लगाने की व्यवस्था है । उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल वाहन को भी 5 हजार जुर्माना की राशि ब्यय करनी होगी।

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