हाईकोर्ट ने कहलगांव के सीओ से पूछा स्पष्टीकरण
- आदेश नहीं मानने पर अवमानना का चल रहा केस भागलपुर, वरीय संवाददाता।

भागलपुर, वरीय संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने कहलगांव में जमीन संबंधित एक मामले में पूर्व में दिए आदेश को नहीं मानने पर दाखिल हुई एमजेसी याचिका पर वहां के सीओ से स्पष्टीकरण पूछा है। एमजेसी केस संख्या 325/2024 सुप्रिया बनाम बिहार सरकार मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान के द्वारा अंचल अधिकारी कहलगांव को स्पष्टीकरण की गई है। मामला वर्ष 2023 में बीएलडीआर केस नंबर 86/2022-23 में 11 नवंबर 2022 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने से संबंधित है। इस मामले में डीसीएलआर ने भी सीओ को आदेश दिया था। लेकिन सीओ ने हाईकोर्ट और डीसीएलआर की बात नहीं मानी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवशंकर चौबे ने बताया कि जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण की शिकायत महिला ने की थी। जिस पर कहलगांव के डीसीएलआर ने भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 86/2022-23 में कहा था कि सीडब्ल्यूजेसी 6937/2023 में पारित आदेश का अनुपालन करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।