Arms Trafficker Sentenced to 2 Years Imprisonment and 30 000 Fine in Sheikhpura हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी , Biharsharif Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBiharsharif NewsArms Trafficker Sentenced to 2 Years Imprisonment and 30 000 Fine in Sheikhpura

हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी

हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफSat, 5 April 2025 10:46 PM
share Share
Follow Us on
हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी

हथियार तस्कर को दो साल की सजा, 30 हजार अर्थदंड भी शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शेखपुरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने अवैध हथियार तस्कर सुनील यादव उर्फ बुलक को स्पीडी ट्रायल के तहत दो साल सश्रम कारावास और 30000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। हथियार तस्कर नगर थाना के धर्मपुर गांव का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने चार अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया था। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अभिनय कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर 2024 को नगर थाने की पुलिस ने उसके घर में छापामारी की थी। छापामारी में कमरे में बिछावन के नीचे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। नगगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र समर्पित किया। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में जिला दंडाधिकारी से अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्राप्त करने के अलावा हथियार के कारगर होने के बारे में भी सार्जेंट मेजर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पीड ट्रायल के तहत अभियोजन द्वारा छह गवाहों को इस घटना के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। इसमें छापेमार दल के पुलिस पदाधिकारी, जवान के साथ हथियार के प्रभावी होने की जांच करने वाले सार्जेंट मेजर भी शामिल थे। न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।