हर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जज
हर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जजहर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जजहर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जजहर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जज

हर व्यक्ति को कानून की जानकारी जरूरी : जज जिला विधिक सेवा सदन में पैनल अधिवक्ताओं को किया गया प्रशिक्षित बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। सिविल जज आकांक्षा आनंद ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। समाज के गरीब गुरबे, महिला, दिव्यांग व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुफ्त कानूनी मदद पहुंचाता है। जिला विधिक सेवा सदन में शनिवार को प्राधिकार द्वारा आयोजित पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों को दी जाने वाली कानूनों के बारे में जानकारी दी गयी। सिविल जज पल्लवी वर्षा ने कहा कि कानून में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जेल में बंद विचाराधीन व सजायाफ्ता बंदियों, किशोर से संबंधित कानून, श्रम कानून, प्ली बारगेनिंग आदि कानून को विस्तार पूर्वक पैनल अधिवक्ताओं को बताया। उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति का संविधान एवं कानून में अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। जरूरत है उन्हें जागरूक कर जानकारी देने की। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा हर महीने अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग कानून की जानकारी दी जाती है। इसी सिलसिले में मई माह में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता शिविर को लेकर पैनल अधिवक्ताओं को कानूनी जानकारियां दी गई। मौके पर एलडीएस सुषमा कुमारी, सीमा कुमारी, विजय शंकर प्रसाद, प्रमोद कुमार, शंभू कुमार, राजन कुमार, सुबोध कुमार, रवि प्रकाश व अन्य मौजूद थे।
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