court scolded suv inspector who kept girls kidnapping case pending for 2 years appeared on NBW दारोगा को कोर्ट ने जमकर फटकारा, 2 साल से दबा रखी थी छात्रा के अपहरण की फाइल; NBW जारी होने पर दी हाजिरी, Bihar Hindi News - Hindustan
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दारोगा को कोर्ट ने जमकर फटकारा, 2 साल से दबा रखी थी छात्रा के अपहरण की फाइल; NBW जारी होने पर दी हाजिरी

किशोरी के अपहरण की घटना के समय पंकज यादव मिठनपुरा थाने में सब इंस्पेक्टर थे। वे केस के आईओ बनाए गए थे। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने 13 मई को मिठनपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद व आईओ पंकज यादव के विरुद्ध पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया था।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानThu, 29 May 2025 11:47 AM
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दारोगा को कोर्ट ने जमकर फटकारा, 2 साल से दबा रखी थी छात्रा के अपहरण की फाइल; NBW जारी होने पर दी हाजिरी

बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा के किडनैपिंग के मामले में कोर्ट ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के अपहरण के आरोप के मामले में पीयर थानाध्यक्ष पंकज यादव ने फाइनल फॉर्म को दो वर्ष से अधिक समय से अपने पास दबाए रखा था। विशेष कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। मामले की सुनवाई तक उन्हें कोर्ट में खड़ा रखा गया। इसके बाद उन्होंने फाइनल फॉर्म दाखिल किया। इस मामले में उन पर कोर्ट पहले की पांच हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। हाजिर नहीं होने पर नन बेलेबल वार्ंट भी जारी किया गया था।

दरअसल, किशोरी के अपहरण की घटना के समय पंकज यादव मिठनपुरा थाने में सब इंस्पेक्टर थे। वे केस के आईओ बनाए गए थे। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने 13 मई को मिठनपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद व आईओ पंकज यादव के विरुद्ध पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया था। रामएकबाल प्रसाद फिलहाल मोतीपुर में अंचल निरीक्षक पद पर तैनात हैं। वे विशेष कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। विशेष कोर्ट ने पंकज यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इसके तामिला कराने की जिम्मेदारी राम एकबाल प्रसाद को सौंपी थी। गैर जमानती वारंट को तामिला कराते हुए उन्होंने बुधवार को पंकज यादव को विशेष पॉक्सो कोर्ट एक के न्यायाधीश धीरेंद्र प्रसाद मिश्रा के समक्ष पेश किया।

मिठनपुरा थाना क्षेत्र की किशोरी के पिता ने एफआईआर कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि 12 फरवरी, 2019 को उसकी 17 वर्षीया पुत्री ट्यूशन पढ़ने गई थी। वह लौटी नहीं। उसने अपहरण का आरोप लगाते हुए एक संदिग्ध मोबाइल नंबर और उसके धारक नरेंद्र सिंह को आरोपित बनाया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराया था। बयान में उसने अपहरण किए जाने से इनकार किया था। जांच अधिकारी पंकज यादव ने 18 जनवरी, 2023 को फाइनल फॉर्म तैयार कर लिया था। उसमें अपहरण के आरोपों को असत्य करार दिया था। अब तक फॉर्म को विशेष कोर्ट में पेश नहीं किया। इस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। वारंट का तामिला कराते हुए मोतीपुर के अंचल निरीक्षक ने पंकज को कोर्ट में पेशी कराई। अपहरण की घटना के समय वे पंकज यादव मिठनपुरा थाना में सब इंस्पेक्टर पर थे।