जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का किया गया गठन
किशनगंज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है, जिसमें डीएम विशाल राज अध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद में 10 सदस्य शामिल हैं, जिनमें विभिन्न सरकारी अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हैं। यह परिषद...

किशनगंज, संवाददाता। किशनगंज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। डीएम विशाल राज उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए है। इसके अलावा इसमें 10 सदस्य नामित किए गए है। डीडीसी स्पर्श गुप्ता, सिविल सर्जन, डीईओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित आठ पदाधिकारी जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य बनाए गए है इसके साथ ही किशनगंज शहर के वार्ड नंबर 12 तेघरिया निवासी अधिवक्ता पंकज कुमार, किशनगंज शहर के खगड़ा वार्ड नंबर 22 निवासी अधिवक्ता सोनी कुमारी श्रीवास्तव, भी सदस्य बनाई गई है। बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने यह अधिसूचना जारी की है।
किशनगंज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन होने से अब उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। विभागीय अधिसूचना के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा 6 एवं 8 के प्रावधानों के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2021 का गठन किया गया है। उक्त नियम में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में किशनगंज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि तक का होगा। परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीन माह की अतिरिक्त अवधि था इसका पुर्नगठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी। जारी पत्र के अनुसार समय-समय पर इसकी बैठक भी आयोजित की जाएगी।
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