फल चौक में शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश
फल चौक में शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश फल चौक में शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश फल चौक में शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश

किशनगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में जिला परिवहन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई। बैठक में जिले की परिवहन व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने एवं यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु ट्रॉली एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवंटन की मांग करने का निर्देश दिया गया। किशनगंज शहर के पश्चिम पाली चौक के निकट ठाकुरगंज जाने वाली सड़क के किनारे ऑटो रिक्शा ई रिक्शा स्टैंड निर्माण कार्ड में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने फल चौक क्षेत्र में अतिक्रमण को शीघ्र हटाने का निर्देश दिया, एवं चौक-चौराहों पर जाम की समस्या को देखते हुए वाहनों एवं अन्य नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित लंबित चालानों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया गया। धरमगंज ब्रिज के नीचे अवैध एवं जर्जर वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया। यातायात व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एनएचएआई के साथ प्रत्येक सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल किशनगंज 1 एवं 2 के क्षेत्र अधीन पढ़ने वाले क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मती कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को आईआरएडी, ईडीएआर पोर्टल पर दर्ज करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, एनएचआई और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए समन्वय स्थापित कर सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। अद्यतन स्थिति: आईआरएडी में दर्ज मामलों की संख्या: 284 ईडीएआर में दर्ज मामलों की संख्या: 139 हिट एंड रन/नॉन हिट एंड रन मामलों की स्थिति: आईआरएडी में प्रदर्शित कुल 93 मामले मुआवजा हेतु जीआईसी को भेजे गए मामले 52, आयोग्य मामले 33, योग्य मामले 8 है।
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