मारपीट मामले में पांच को मिली 6 वर्ष की सजा
झंझारपुर में बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ रास लाल यादव के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने 15 वर्ष बाद पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। एसीजेएम 2 विजय कुमार मिश्रा ने सभी को 6-6...

झंझारपुर, निप्र। बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ रास लाल यादव से मारपीट के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। 15 वर्ष बाद इस मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया और झंझारपुर के एसीजेएम 2 विजय कुमार मिश्रा ने 6- 6 वर्ष की सजा सुनाई है। मामला 2007 का ही है। जिसमें अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के बसवा गांव निवासी डॉक्टर रास लाल यादव ने नालसी दर्ज की थी। गांव के ही अनिल कुमार यादव, उसके पुत्र अश्विनी कुमार यादव, शिव शंकर यादव, विजेंद्र झा और हरदेव राय को आरोपी बनाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांच अभियुक्त को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। धारा 467 में तीन-तीन साल का कठोर कारावास। धारा 323 में एक-एक साल का और 379 में दो-दो साल का साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया है। साथ ही सभी अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपए को जुर्माना भी ठोका है। जमाने की राशि नहीं जमा करने पर सभी को 9 माह की सजा और बढ़ जाएगी। सभी सजा अलग-अलग सुनाया गया है। इस मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ऋषि कुमार झा ने कोर्ट में अपने पक्षकारों के पक्ष में जोरदार दलीलें पेश की। कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी अभियुक्तों को कोर्ट में ही हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया।
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