हाथ-पैर बांध 3 दिनों तक रेप, नाबालिग के गुनहगार को 22 साल की सजा; 1.05 लाख जुर्माना भी
पॉक्सो वाद संख्या 25/20 की सुनवाई के बाद छातापुर थाना क्षेत्र के इंदरपुर वार्ड 11 के मो. अमजद को दोषी करार देने के बाद 22 साल सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे पॉक्सो में 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी गई।

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल के सश्रम कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 1 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया। मामला साल 2020 का है जब घास काटने गई नबालिग को दबोचकर पहले खेत में रेप किया और फिर घर लाकर हाथ पैर बा्ंधकर तीन दिनों तक रेप किया।
कोर्ट ने पॉक्सो वाद संख्या 25/20 की सुनवाई के बाद छातापुर थाना क्षेत्र के इंदरपुर वार्ड 11 के मो. अमजद को दोषी करार देने के बाद 22 साल सश्रम कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया। इसके अलावे पॉक्सो में 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी। भारतीय दंड विधान की धारा 341 में क महीने का साधारण कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड, भारतीय दंड विधान की धारा 342 में एक साल कठोर कारावास व 1 हजार अर्थदंड, भारतीय दंड विधान की धारा में दो साल कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी और आरोपी के जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। मामले में अभियोजन की तरपु से विशेष लोक अभियोजिका नीलम कुमारी ने मजबूती से पीड़िता का पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से मो. इकरामुल हक ने बहस की। पॉक्सो के विशेष न्याधीश संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 25 मई को ही आरोपी मो. अमजद को दोषी करार दिया था।
पाट के खेत से घर ले जाकर किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजिका नीलम कुमारी ने बताया कि 3 जून 2020 को पीड़िता घर से दूर बयार में घास काटने गई थी। इसी दौरान आरोपी मो. अमजद आया और पीड़िता को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी ने नाबालिग लड़की के मुंह में रूमाल ठूंस दिया और उसे पाट के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अंधेरा होने के बाद पीड़िता को अपने घर ले गया। वहां उसके पैर-हाथ बांधकर तीन दिनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शोरगुल करने पर पीड़िता को आरोपी ने गोली मारने तक की धमकी दी। 8 जून को आरोपी ने गांव के मुखिया के हवाले पीड़िता को किया जिसके बाद उसे परिजनों को आपबीती सुनाई।