Survey for Orphan Children in Motihari Legal Aid and Support Initiated निराश्रित बच्चों के सर्वे को चलेगा अभियान: सचिव, Motihari Hindi News - Hindustan
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निराश्रित बच्चों के सर्वे को चलेगा अभियान: सचिव

मोतिहारी में, निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए 26 मई से सर्वेक्षण और पहचान का कार्य शुरू होगा, जो 26 जून तक चलेगा। इसके बाद, 27 जून से 5 अगस्त 2025 तक आधार पंजीकरण के लिए कैंप लगाए जाएंगे। यह कार्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, मोतिहारीSat, 24 May 2025 04:02 AM
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निराश्रित बच्चों के सर्वे को चलेगा अभियान: सचिव

मोतिहारी.। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्वेता सिंह ने बताया कि निराश्रित बच्चों की मदद के लिए सहायता, संस्थागत देखभाल, क्षमता निर्माण व विधिक सेवा प्रदान करने के लिए निराश्रित बच्चों का सर्वे और आइडेंटिफिकेशन का कार्य 26 मई से किया जाएगा । जो 26 जून तक चलेगा। इस संबंध में शुक्रवार को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई के साथ बैठक की गयी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बताया कि निराश्रित बच्चों के सर्वे के बाद उनके आधार पंजीकरण के लिए 27 जून से 5 अगस्त 2025 तक कैंप लगाकर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर जिला साथी कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी अध्यक्ष वे स्वयं हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बाल संरक्षण पदाधिकारी,यूआईडीएआई के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, महिला व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जूविनाइल यूनिट के पुलिस पदाधिकारी,चाइल्ड केयर के प्रतिनिधि, चार पैनल अधिवक्ता व चार पारा लीगल वॉलिंटियर्स समिति में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में किया जाना है। सचिव ने ने बताया कि निराश्रित बच्चे, वे बच्चे हैं जिनके पास भोजन, आश्रय व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संसाधन व सहायता उपलब्ध नहीं होती। जो माता-पिता की मृत्यु, परित्याग या पारिवारिक कठिनाई जैसे विभिन्न परिस्थितियों के कारण पैदा होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से साथी योजना के तहत अभियान चला कर इनकी पहचान की जाएगी। इनका आधार पंजीकरण कराया जाएगा । इन्हें संस्थागत देखभाल व इनकी क्षमता निर्माण का कार्य किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन्हें विधिक सेवा- आरटीई एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,पास्को और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत इन्हें संरक्षण किया जाएगा।

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