वीसी के पैनल जाने के बाद होगी रजिस्ट्रार की नियुक्ति
बिहार के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। राजभवन ने नए नियमों का ड्राफ्ट कुलपतियों को भेजा है। रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार...

मुजफ्फरपुर, मृत्युंजय। बिहार के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति का नियम बदलने जा रहा है। राजभवन ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर सभी कुलपतियों को भेज दिया है। वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार की नियुक्ति का भी नियम बदला जायेगा। राजभवन ने इसका भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके लिए तैयार ड्राफ्ट भी कुलपतियों को भेज दिया गया है।
वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के लिए कुलपति तीन नामों का पैनल भेजेंगे। अबतक वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के लिए कुलपति से नामों का पैनल नहीं मांगा जाता था। वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार का कार्यकाल तीन-तीन सालों का होगा। वित्त सलाहकार बनने की अधिकतम आयु 65 वर्ष और वित्त अधिकारी बनने की अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है। रजिस्ट्रार बनने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। इनका कार्यकाल भी तीन साल का होगा। इनकी नियुक्ति भी वीसी के पैनल भेजने के बाद की जाएगी।
हर साल होगा काम का मूल्यांकन
बिहार के विवि में रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के कामकाज का मूल्यांकन हर साल किया जायेगा। अगर कुलपति तीनों अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं होंगे तो वह अपनी राय राजभवन को भेजेंगे। कुलपति की अनुशंसा पर राजभवन अधिकारियों को पद से बर्खास्त भी कर सकता है। रजिस्ट्रार को विवि के नियम परिनियम के अनुसार काम करना होगा। रजिस्ट्रार सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल के पदेन सचिव होंगे। रजिस्ट्रार के पद के लिए जाने वाले पैनल में रिटायर व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। उसे जो वेतन दिया जायेगा, उसमें पेंशन की राशि काटी जायेगी।
एसोसिएट और प्रोफेसर रैंक के शिक्षक बनेंगे रजिस्ट्रार
राजभवन की तरफ से जारी ड्राफ्ट में बताया गया है कि रजिस्ट्रार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक के शिक्षक बनेंगे। शिक्षक को कम से कम आठ साल का शैक्षिक और प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। पहले यह अनुभव 10 साल का था। वित्त सलाहकार के लिए जारी नियम में कहा गया है कि वित्त सलाहकर विवि की वित्त समिति का सदस्य होगा। वित्त अधिकारी को ड्राफ्ट में वित्त समिति का सचिव बनाया गया है।
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