खुशी अपहरण कांड : त्वरित सुनवाई को सीबीआई की कार्रवाई की हाईकोर्ट ने मांगी सत्यापित प्रति
मुजफ्फरपुर में पांच वर्षीया खुशी कुमारी के अपहरण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। खुशी के पिता राजन साह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। हाईकोर्ट ने...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पमरिया टोला की पांच वर्षीया खुशी कुमारी के अपहरण मामले में समय से पहले सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। खुशी के पिता राजन साह ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने को लेकर सोमवार को राजन साह के अधिवक्ता ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सीबीआई की ओर से जांच से संबंधित दाखिल किए गए प्रगति प्रतिवेदन व अन्य कागजात की सत्यापित प्रति याचिका से साथ संलग्न करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि इस निर्देश के आलोक में जल्द ही सत्यापित प्रति हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। सीबीआई व अन्य के विरुद्ध दाखिल किया गया अवमाननावाद : राजन साह के अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर 20 दिसंबर 2022 से खुशी अपहरण कांड की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट ने मामले में तेजी से जांच करने व लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी मामले की जांच पूरी नहीं हुई और खुशी को बरामद नहीं किया गया। इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई। इसको समय से पहले सुनवाई के लिए एक नई याचिका दाखिल की गई है। इसी पर सोमवार को सुनवाई हुई है। विदित हो कि 16 फरवरी 2021 को ब्रह्मपुरा पमरिया टोला के पूजा पंडाल से पांच वर्षीया खुशी का अपहरण कर लिया गया। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की। जब पुलिस जांच में कोई नतीजा नहीं निकला तो खुशी के पिता राजन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसपर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था।
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