Now you will get digital birth and death certificate new policy passed in Nitish cabinet Know what is the process अब मिलेगा डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, नीतीश कैबिनेट में नई पॉलिसी पास; जानिए क्या है प्रोसेस, Bihar Hindi News - Hindustan
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अब मिलेगा डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, नीतीश कैबिनेट में नई पॉलिसी पास; जानिए क्या है प्रोसेस

बिहार के लोगों को अब जल्द डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने ‘बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025’ को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 10 June 2025 04:44 PM
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अब मिलेगा डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, नीतीश कैबिनेट में नई पॉलिसी पास; जानिए क्या है प्रोसेस

बिहार के लोगों को अब जल्द डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में नई पॉलिसी पर मुहर लग गई। नीतीश सरकार ने ‘बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025’ को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह संशोधन वर्ष 1999 में लागू पुराने नियमों को पूरी तरह बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नियमावली प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाएगी।

जिसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तमाम डाटा बेस तैयार करने के साथ-साथ किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने, लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, पासपोर्ट जारी करने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन कार्य का सरलीकरण डिजिटाइजेशन कर कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत डिजिटल प्रमाण पत्र निर्गत होने से आम नागरिकों को सुविधा होगी। नए नियम के तहत अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव के स्तर पर ही जारी किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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जन्म प्रमाण पत्र के नियम

अगर बच्चे का जन्म होने के 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाता है, तो पंचायत सचिव सीधे जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकता है

अगर आवेदन 30 दिन से 1 साल के भीतर किया गया है, तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र बनेगा

एक साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के पास आवेदन देना होगा

मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम

मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव या नगर निकायों के रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी किया जाएगा

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अब नई नियमावली से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड या जिला स्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। डिजिटल प्रक्रिया अपनाए जाने से डेटा का संग्रहण और प्रमाणन तेज होगा। प्रमाण पत्र होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी है।

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जिसमें प्रदेश की 8000 से अधिक पंचायत में 8093 निम्न वर्गीय लिपिक समेत कुल 8414 पद सृजन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है। 21600 युवाओं को स्किल करने के लिए 281 करोड़ रुपए की लागत से मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।