लैब तकनीशियन बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बिहार सरकार से जवाब-तलब
पटना हाई कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लैब तकनीशियन पदों पर बहाली के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले पर राज्य सरकार को जवाब-तलब किया गया है।

पटना हाई कोर्ट ने लैब तकनीशियन के बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुए बिहार सरकार से जबाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को आगामी 10 अप्रैल तक जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने गुरुवार को विमल प्रकाश सहित 6 अन्य लोगों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने हाई कोर्ट को बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया। उनका कहना था कि 2015 में 1772 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1162 पदों पर बहाली कर दी गई थी और बचे हुए 610 पद को नए विज्ञापन में शामिल कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन पर यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2015 के विज्ञापन सवालों के घेरे में है। ऐसे में आयोग ने नई बहाली के लिए विज्ञापन निकाल दिया जो कि गलत है। हाई कोर्ट ने फिलहाल बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगाई है। सरकार का जवाब आने और मामले पर सुनवाई होने पर आगे का फैसला लिया जाएगा।