Youth Sentenced to 3 Years in POCSO Case for Harassing Minor Student छात्रा से छेड़खानी के जुर्म में युवक को तीन वर्ष की सजा, Patna Hindi News - Hindustan
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छात्रा से छेड़खानी के जुर्म में युवक को तीन वर्ष की सजा

पॉस्को की विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में राजू रौशन को तीन वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना अक्टूबर 2024 में राजीव नगर थाना क्षेत्र में हुई...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाWed, 23 April 2025 10:55 PM
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छात्रा से छेड़खानी के जुर्म में युवक को तीन वर्ष की सजा

पॉस्को की विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने व धमकाने के मामले में आरोपित युवक राजू रौशन को पॉस्को एक्ट के तहत तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने पॉस्को एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोपित को दोषी पाया था। यह आपराधिक घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 को हुई थी। कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा को दोषी युवक रौशन राजू छेड़खानी और गलत व अश्लील हरकत करता रहता था और मना करने पर छात्रा को तरह-तरह से धमकाता था। इस मामले में राजीव नगर थाने की पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपित के खिलाफ पॉस्की की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए पॉस्को की विशेष अदालत ने सजा सुनायी है।

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