कोर्ट के आदेश की नाफरमानी की मिली सजा, बिहार पुलिस के दारोगा के वेतन पर रोक
सासाराम नगर थाने के दारोगा के वेतन पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दअसल कई बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर दारोगा का वेतन रोक दिया गया है।

सासाराम नगर थाने के दारोगा के वेतन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आदेश के बाद भी प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं करने पर सीजेएम सचिन कुमार मिश्रा की अदालत ने दारोगा के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस संबंध में एसपी और ट्रेजरी ऑफिसर को पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है।
पत्र में कहा गया है कि सासाराम नगर थाना कांड संख्या 84/23 के संबंध में केस के अनुसंधानकर्ता से प्रोग्रेस रिपोर्ट की मांग 9 जनवरी 25 को ही की गई थी।इसके बाद फिर 13 फरवरी, एक मार्च और 22 अप्रैल को रिमाइंडर भेजा गया था। बावजूद इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। इस पर 27 मई 2025 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, उसका भी जवाब केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय को नहीं दिया गया। मामले को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। जिसके बाद दारोगा की सैलरी पर रोक लगा दी गई है।
आपको बता दें इस मामले की प्राथमिकी मोची टोला की शमीमा प्रवीण ने नगर थाने में दर्ज कराई थी। वहीं बिहार के बगहा कोर्ट का भी बड़ा आदेश आया है। कोर्ट की ओर से सीतामढ़ी के डीएसपी अतनु दत्ता, दारोगा अमरेश कुमार सिंह और एक डॉक्टर एके तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर बगहा सिविल कोर्ट के एडीजे फोर के कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश एसपी को दिया गया है। मामला हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें इन अधिकारियों की गवाही नहीं होने से केस पेंडिंग है।