RJD Lalu Yadav new trouble Court orders to paste advertisement in code of conduct case बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें? आचार संहिता मामले में कोर्ट से इश्तेहार चस्पा का आदेश, मामला समझिए, Bihar Hindi News - Hindustan
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बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें? आचार संहिता मामले में कोर्ट से इश्तेहार चस्पा का आदेश, मामला समझिए

सीवान सिविल कोर्ट के एसीजेएम 1 अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर चुनाव आचार संहिता के मामले में इश्तेहार जारी किया है।2011 में दरौंदा विधानसभा उपचुनाव के राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के पक्ष में लालू प्रसाद प्रचार के लिए आए थे।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सीवानSat, 17 May 2025 03:25 PM
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बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें? आचार संहिता मामले में कोर्ट से इश्तेहार चस्पा का आदेश, मामला समझिए

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)के सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक नई मुश्किल इंतजार कर रही है। सीवान सिविल कोर्ट के एसीजेएम 1 अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर चुनाव आचार संहिता के मामले में इश्तेहार जारी किया है। यह आदेश शनिवार को जारी किया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 में दरौंदा विधानसभा उपचुनाव के राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के पक्ष में लालू प्रसाद प्रचार के लिए आए थे। लेकिन बिना अनुमति के पांडेयपुर गांव में पंडाल व मंत्र बनाकर लाउडस्पीकर लगाकर चुनावी सभा करते हुए चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

इस मामले में तत्कालीन सीओ ने दरौंदा थाने में आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले को लेकर यह आदेश दिया गया। इसमें अगली सुनवाई 30 मई को होगी। इसके पहले न्यायालय की ओर से सम्मन और गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। अब भी लालू प्रसाद कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की जब्ती की जा सकती है।

यह मामला सिवान के दारौंदा में एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है। उस समय वहां धारा 144 लागू थी। इस वजह से वहां सभा करने और माइक का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन लालू यादव ने सबकुछ सभा को संबोधित किया।

इस मामले में तत्कालीन सीओ ने दरौंदा थाने में आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले को लेकर यह आदेश दिया गया। इसमें अगली सुनवाई 30 मई को होगी। इसके पहले न्यायालय की ओर से सम्मन और गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। अब भी लालू प्रसाद कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की जब्ती की जा सकती है।

कोर्ट ने कई बार नोटिस भेजा लेकिन लालू यादव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी लगातार अनुपस्थिति की वजह से सीवान की एसीजेएम फर्स्ट की अदालत ने इश्तेहार जारी कर दिया है। माना जा रहा अब उपस्थित नहीं होने पर उनकी संपत्तियों की जब्ति की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।