Eight-Year Imprisonment for Robbery and Assault in Sasaram Case लूट व मारपीट में अभियुक्त को आठ साल का सश्रम कारावास, Sasaram Hindi News - Hindustan
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लूट व मारपीट में अभियुक्त को आठ साल का सश्रम कारावास

(पेज तीन)ह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की प्राथमिकी शिवसागर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव के सिद्धेश्वर सिंह

Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामWed, 11 June 2025 05:47 PM
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लूट व मारपीट में अभियुक्त को आठ साल का सश्रम कारावास

सासाराम, निज संवाददाता। लूट और मारपीट के 11 साल पुराने मामले में जिला जज 12 मुकेश कुमार मिश्र की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद निवासी आजाद कुरैशी को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में 31500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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