Court Sentences Man to 10 Years for Illegal Liquor Possession अवैध शराब बरामदगी मामले के आरोपित को दस वर्ष की सजा, Siwan Hindi News - Hindustan
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अवैध शराब बरामदगी मामले के आरोपित को दस वर्ष की सजा

सीवान की अदालत ने शराब बरामदगी मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। घटना 14 अप्रैल 2019 की है, जब पुलिस ने 36 लीटर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अदालत...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीवानSat, 26 April 2025 02:43 PM
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अवैध शराब बरामदगी मामले के आरोपित को दस वर्ष की सजा

सीवान विधि संवाददाता। उत्पाद कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश सह अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब बरामदगी मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। उत्पाद मामले के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बताया कि घटना 14 अप्रैल 2019 की है। घटना के संबंध में सीवान मुफस्सिल थाने कि पुलिस ने 36 लीटर अवैध शराब के साथ गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के छाप मठिया गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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