Old Tax Regime: ओल्ड टैक्स रिजीम अब हुई पुरानी बात, बजट ऐलान से न्यू टैक्स रिजीम का बढ़ेगा दबदबा
- Budget 2025: न्यू टैक्स रिजीम के तहत, अब चार लाख रुपये एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

Budget 2025: 1 फरवरी को पेश हुए बजट से एक बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) का ही दबदबा रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम अब पुरानी बात हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किया है उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर कोई बात ही नहीं की गई है।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत हुआ इनकम टैक्स में संशोधन
मिडिल क्साल को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम को पूरी तरह से ट्रैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई है। न्यू टैक्स रिजीम में 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया गया है। यानी कर्मचारियों को अब 12.75 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत, अब चार लाख रुपये एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की एनुअल इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बता दें, इस छूट से 1 लाख रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगी।
ओल्ड टैक्स रिजीम की चर्चा भी नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में ओल्ड टैक्स रिजीम की को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम की जगह न्यू टैक्स रिजीम ही लोग अपनाएं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस टैक्स नियमावली के तहत आपको 80सी, 80डी आदि कानून का लाभ मिलता है। यानी आप जो बचत करते हैं उसका लाभ आपको मिलता है।