यूट्यूब चैनल के जरिए निवेशकों को गुमराह करने वालों पर सेबी का बड़ा एक्शन
यूट्यूब वीडियो के जरिए निवेशकों को गुमराह करने वाले 3 लोगों मनीष मिश्रा, विवेक चौहान और अंकुर शर्मा पर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। इनको 5 साल के लिए बैन किया गया है और लाखों का जुर्माना लगाया गया है।
यूट्यूब वीडियो के जरिए निवेशकों को गुमराह करने वाले 3 लोगों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को मनीष मिश्रा, विवेक चौहान और अंकुर शर्मा को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। यह कार्रवाई उन पर अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में निवेश के लिए यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो के माध्यम से निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में की गई है। यह कदम निवेशकों को ऑनलाइन गुमराह करने वालों के खिलाफ सेबी की सख्त रुख को दिखाता है।
किस पर क्या हुई कार्रवाई
सेबी ने मनीष मिश्रा पर 50 लाख रुपये और विवेक चौहान व अंकुर शर्मा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिश्रा और शर्मा को 10.38 लाख रुपये का अवैध लाभ भी निवेशक संरक्षण फंड (IPEF) में जमा करने का आदेश दिया गया।
यूट्यूब चैनलों का गलत इस्तेमाल
मनीष मिश्रा ने MIDCAP CALLS और Profit Yatra नामक यूट्यूब चैनलों के जरिए झूठी जानकारी फैलाई, जिसमें अटलांटा के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशकों को उकसाया गया। सेबी ने पाया कि मनीष मिश्रा ने 4.37 लाख रुपये और अंकुर शर्मा ने 6.01 लाख रुपये गलत तरीके से कमाए।सेबी ने कहा कि इन व्यक्तियों ने PFUTP (फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) नियमों का उल्लंघन किया। मिश्रा और चौहान पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। सेबी ने इन्हें बाजार के निष्पक्ष नियमों के खिलाफ काम करने वाला बताया।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
सेबी ने अगस्त 2022 से नवंबर 2022 के बीच अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में हुए असामान्य लेनदेन की जांच की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने इन गतिविधियों पर सेबी को सतर्क किया था। इससे पहले भी सेबी ने मिश्रा और चौहान पर Sadhana Broadcast, Sharpline Broadcast और Pressure Sensitive Systems (India) Ltd. के मामलों में प्रतिबंध लगाए थे।