JSSC Constable Vacancy : कई पदों पर कांस्टेबल भर्ती अब संयुक्त नियमावली से, देखें किन्हें कहां कितना आरक्षण
- JSSC Constable Recruitment : झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में कांस्टेबल बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। पुलिस नियुक्ति में रोस्टर का पालन होगा।

झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक झारखंड पुलिस की नियुक्ति में जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। सहायक पुलिस को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। वहीं खिलाड़ियों को अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
रक्षा शक्ति विवि से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाभ
पुलिस बहाली में मेधा सूची के गठन में मान्यता प्राप्त रक्षा विवि से स्नातक व डिप्लोमाधारी छात्र छात्राओं को 4-10 अंकों का वेटेज मिलेगा। डिस्टिंक्शन लाने वाले विद्यार्थियों को 10 अंक, प्रथम श्रेणी पास को आठ अंक, द्वितीय श्रेणी पास को छह व पास उम्मीदवारों को चार अंक का वेटेज मिलेगा।
किन्हें, कहां आरक्षण
कक्षपाल नियुक्ति में गृह रक्षकों के लिए 25 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। वहीं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। सहयक पुलिस को कक्षपाल नियुक्ति में भी 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। होमगार्ड सिपाही के 50 प्रतिशत पद भी गृह रक्षक स्वयंसेवकों से भरे जाएंगे। उत्पाद सिपाही में भी सहायक पुलिस को 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
चयन पर्षद में कौन-कौन होंगे शामिल
- कम से कम दो एसपी, कमांडेंट स्तर के अधिकारी
- एसटी, एससी, अल्पसंख्यक समुदाय के एसपी, एएसपी या डीएसपी स्तर के पदाधिकारी
- गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी
- उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के प्रतिनिधि
- कारा निरीक्षणालय से कारा अधीक्षक रैंक के अधिकारी
- आरक्षण संबंधी मामलों के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी
- वरीयतम एसपी चयन पर्षद के अध्यक्ष होंगे
कैसे होगी परीक्षा
विभागवार रिक्तियां मिलने के बाद जेएसएससी द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की गणना कर रिक्तियां निकाली जाएंगी। परीक्षा का संपूर्ण आयोजन जेएसएससी करेगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न चयन पर्षदों का गठन डीजीपी झारखंड द्वारा जेएसएससी के परामर्श से किया जाएगा।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
- कई पदों पर सिपाही नियुक्ति अब संयुक्त नियमावली से होगी
- खिलाड़ियों को अलग प्रावधान के तहत लाभ
- सहायक पुलिस को भी मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित व अनारक्षित कोटि के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।