Bakra Farid, accused of cow slaughter in Ahmedabad, sentenced to 7 years in jail गौहत्या के आरोपी बकरा फरीद को 7 साल की जेल; अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, Gujarat Hindi News - Hindustan
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गौहत्या के आरोपी बकरा फरीद को 7 साल की जेल; अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला

  • सजा पाने वाले शख्स का नाम है, इमरान शरीफ शेख मोशिन उर्फ ​​बकरा फरीद शेख। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए इसके बारे में जानकारी दी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 25 March 2025 05:56 PM
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गौहत्या के आरोपी बकरा फरीद को 7 साल की जेल; अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला

अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक शख्स को गौहत्या का दोषी पाए जाने के कारण सात साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले शख्स का नाम है, इमरान शरीफ शेख मोशिन उर्फ ​​बकरा फरीद शेख। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए इसके बारे में जानकारी दी।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा, "हम गोरक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े हैं! पवित्र गाय को सलाम! अहमदाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। गुजरात में, हम सिर्फ गाय के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करते; हम तब तक लड़ते हैं जब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता! इमरान शरीफ शेख मोशिन उर्फ ​​बकरा फरीद शेख को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है!

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मीडिया से बात करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा, "गौ माता हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सबसे पहले गौहत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां करोड़ों लोगों की गौ माता के प्रति गहरी श्रद्धा है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

भूपेंद्र पटेल सरकार न केवल एक-एक करके गौहत्यारों को गिरफ्तार करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उन्हें कड़ी सजा मिले। इसके लिए वह लगातार मामले दर्ज करके आरोपियों को जमानत पर छोड़ देने के बजाय उन पर कार्रवाई करती है। इस महीने गुजरात में यह तीसरा ऐसा फैसला है। कल अहमदाबाद की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गौहत्यारों को सात साल की सजा सुनाई है। मैं गुजरात सरकार, पुलिस विभाग और कानूनी विभाग को बधाई देना चाहता हूं।

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