क्या है आईसीजे? इजरायल के खिलाफ फरियाद लेकर पहुंचे 40 देश, कितना ताकतवर
इजरायल के गाजा में भीषण नरसंहार और अब मानवीय सहायता रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस कड़ी में 40 देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की शरण ली है। यह क्या है और कितना ताकतवर है? जानते हैं…

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में आज से 40 देशों की सुनवाई शुरू हो रही है। ये देश गाजा पर भीषण नरसंहार के चलते इजरायल के खिलाफ अपनी फरियाद लेकर आईसीजे पहुंचे हैं। ये अपनी दलीलें देंगे कि इजरायल को गाजा और वेस्ट बैंक में फंसे फिलीस्तीनियों को जरूरी मानवीय मदद कैसे और क्यों मुहैया करानी चाहिए।
यह मामला उस समय उठा जब पिछले साल इजरायल ने गाजा में सहायता पहुंचाने वाले मुख्य संगठन UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ICJ से सलाहकार राय मांगी थी। अमेरिका, जो इजरायल का सबसे करीबी सहयोगी है, ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था।
इजरायल ने एक बार फिर गाजा में सारी मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है। हालांकि, इजरायल का दावा है कि गाजा में सहायता की कोई कमी नहीं है और वह सहायता रोकने का अधिकार रखता है, क्योंकि हमास उस सहायता को जब्त कर लेता है। ICJ का फैसला सलाहकार होगा, यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर भारी प्रभाव पड़ेगा। निर्णय आने में कई महीने लग सकते हैं।
क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ?
ICJ संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। यह देश और देश के बीच कानूनी विवादों को हल करता है। सभी 193 UN सदस्य देश इसके सदस्य हैं, लेकिन इसकी न्यायिक शक्ति को सभी देश स्वतः नहीं मानते। पिछले साल ICJ ने इजरायल के कब्जे को अवैध करार देते हुए कहा था कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और फिलीस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार में बाधा डाल रहा है।
इजरायल पर "नरसंहार" का मामला क्या है?
दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल ICJ में इजरायल के खिलाफ गाजा युद्ध के दौरान नरसंहार का आरोप लगाया था। हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक गाजा में 51000 से ज्यादा फिलीस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ICJ ने अंतरिम आदेश देते हुए इजरायल को निर्देश दिया कि वह गाजा में जान-माल की रक्षा करे और किसी भी प्रकार के नरसंहार को रोके। यह कार्यवाही वर्षों तक चल सकती है।
ICJ और ICC में क्या अंतर है?
ICJ देश बनाम देश के विवादों को हल करता है। जबकि, ICC (इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट) व्यक्तियों पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे चलाता है। ICC ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इजरायल और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिलीस्तीन सदस्य है, जिससे अदालत को गाजा और वेस्ट बैंक में हुए अपराधों पर अधिकार मिला।
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